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Sambhal News: बिना एनओसी जमीन से निकाला जा रहा हजारों लीटर पानी, दो आरओ प्लांट सील

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संभल में एजेंटी तिराहा के पास वाटर प्लांट पर जांच करते सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार। संवाद
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संभल। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने शनिवार को शहर में दो आरओ प्लांट पर छापा मारा। एक प्लांट पर रजिस्ट्रेशन और विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिखाए गए। दूसरे प्लांट पर फूड विभाग का लाइसेंस दिखाया गया लेकिन अन्य विभागों के वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। दोनों प्लांटों में भूगर्भ जल विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के रोजाना हजारों लीटर पानी जमीन से निकाला जा रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों प्लांटों को सील कर दिया। इनमें एक प्लांट की बिजली भी कटवाई। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने शनिवार को सुबह करीब 10.30 बजे मोहल्ला बरेली सराय में साईं मंदिर के पास इमरान के आरओ प्लांट पर छापा मारा। जांच की तो पता चला कि करीब 100 वाटर कूलर पानी प्रतिदिन बेचा जाता है। इमरान आरओ प्लांट के रजिस्ट्रेशन एवं उद्योग, भूगर्भ जल, प्रदूषण विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाणपत्र व वैध अभिलेख नहीं दिखा पाए। सिटी मजिस्ट्रेट ने आरओ प्लांट को सील करा दिया। प्लांट संचालक से कहा कि विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तक प्लांट सील रहेगा।
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इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट मोहल्ला चमन सराय में एजेंटी तिराहा के पास मोहम्मद शवाब और शमशुल द्वारा संचालित किए जा रहे आरओ प्लांट पर पहुंचे। प्लांट में जांच के दौरान बताया गया कि करीब 100 वाटर कूलर पानी प्रत्येक दिन बेचा जाता है। मौके पर फूड विभाग का लाइसेंस दिखाया गया लेकिन अन्य विभागों के संबंध में कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने इस प्लांट को भी सील करा दिया। विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तक प्लांट का संचालन नहीं होगा। इस प्लांट की बिजली भी कटवा दी गई।
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विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य
सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने कहा कि आरओ प्लांट संचालन के लिए उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, भूगर्भ जल विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरओ प्लांट में रोजाना हजारों लीटर पानी भूगर्भ से निकलता है तो इसके लिए विभाग से अनापत्ति भी होनी चाहिए। संवाद
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रोजाना हजारों लीटर पानी जमीन से निकाला जा रहा
संभल। सिटी मजिस्ट्रेट ने जिन दो प्लांटों पर छापेमारी की उनमें जांच के दौरान पता चला कि रोजाना करीब 200 वाटर कूलर बेचे जाते हैं। एक वाटर कूलर में 20 लीटर पानी आता है। ऐसे में हर एक दिन करीब 4000 लीटर पानी बेचा जाता है लेकिन भूगर्भ जल विभाग से जमीन से पानी निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। अब प्रशासन की निगाह दूसरे आरओ प्लांट पर भी है। उन पर भी कार्रवाई हो सकती है।
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वर्जन-
.अभी दो आरओ प्लांट को सील करने की कार्रवाई की है। शहर में जितने भी आरओ प्लांट संचालित हो रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन और विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। नियम का पालन करने के लिए लोगों में जागरूकता का माहौल नहीं बना तो छापेमारी करते हुए उनके भी आरओ प्लांटों पर कार्रवाई कराई जाएगी।
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-सुधीर कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट संभल
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