किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना धनारी में क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने छह सितंबर 2016 को पुलिस को बताया था कि उसकी 16 वर्षीय भांजी उनके घर पर रहती थी। चार सितंबर की शाम करीब आठ बजे उसकी भांजी पशुशाला में पशु का दूध दूहने गई थी। वहां घात लगाए बैठा गांव निवासी अतर सिंह दीवार फांदकर अंदर आ गया था और तमंचे से आतंकित कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अतर सिंह के खिलाफ पॉक्सो व दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने की। मामले में अतर सिंह पर दोष सिद्ध हुए। न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने दोषी अतर सिंह को दस साल कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।