संभल हिंसा के दो उपद्रवियों की चार जमानत अर्जियां खारिज
संभल हिंसा के दो उपदृवियों की चार जमानत अर्जियों पर मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एससीएसटी एक्ट रागिनी सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि कोतवाली संभल में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 336/24 के आरोपी हैदर की एक जमानत अर्जी और मुकदमा अपराध संख्या 337/24 के आरोपी फरदीनन, शाहद व हैदर की जमानत अर्जी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एससीएसटी एक्ट के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों जमानत अर्जी खारिज कर दी हैं।