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Sambhal violence: 41 उपद्रवियों की जमानत पर सुनवाई आज, अब तक 73 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, इनमें चार महिलाएं

Thu, 30 Jan 2025 10:42 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, संभल

सार

संभल बवाल में गिरफ्तार 41 आरोपियों की जमानत याचिका पर चंदौसी कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस अब तक 73 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट के बाहर पुलिस बल तैनात है। 
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चंदाैसी में कोर्ट परिसर में बढ़ाई गई सुूरक्षा - फोटो : संवाद
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विस्तार
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संभल बवाल में आगजनी और पुलिस टीम पर हमला करने में गिरफ्तार 41 आरोपियों की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। मामले में पुलिस अब तक 73 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं। उधर, सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट के बाहर पुलिस बल तैनात रहेगा।

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संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हो गया था, जिसमें पांच लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। साथ ही कई जगह आगजनी भी की गई थी। मामले में संभल कोतवाली और थाना नखासा में कई मुकदमे दर्ज हुए थे।

मामले में पुलिस अब तक 73 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बृहस्पतिवार को मुकदमों के 41 आरोपियों की जमानत याचिका पर न्यायाधीश निर्भय नारायण राय अपर सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो कोर्ट संभल स्थित चंदौसी के कोर्ट में सुनवाई होगी।
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इनमें दो महिलाओं के जमानत प्रार्थनापत्र पर भी सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के अधिवक्ता समेत अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी रहेंगे।

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तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर स्थगन लगाया, अगली सुनवाई कल

संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए बवाल में गिरफ्तार तीन आरोपियों के जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की है। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में संभल कोतवाली और थाना नखासा में कई मुकदमे दर्ज किए गए।

इसके बाद पुलिस ने बवाल में शामिल कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को आरोपी रफी उजम्मा उर्फ रजी, दिलनवाज व असद के जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके अधिवक्ता जफर अली ने स्थगन लगाया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख नियत कर दी है। जबकि, मामले में एक आरोपी विलाल उर्फ टप्पर के दो जमानत प्रार्थनापत्रों पर पुलिस द्वारा एक धारा कम करने व एक धारा बढ़ाने के कारण जमानत प्रार्थनापत्र मंगलवार को वापस ले लिया गया।

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