चंदौसी(संभल)। वकीलों के कार्य स्थगन के चलते सोमवार को संभल हिंसा के उपद्रवियों की 14 जमानत अर्जियों पर सुनवाई नहीं हो सकी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने छह मार्च की तारीख नियत कर दी है।
संभल कोतवाली की अपराध संख्या 334/24 में नईम आदि, मो. नदीम, मो. समीर, शजाउद्दीन उर्फ शज्जू, आमिर, मो. सलीम, रिहान आदि और शोएब, अपराध संख्या 337 में तहजीब, अजहर अली आदि और फैजान, 336 में मो. अजीम, मो. नदीम, मो. फैजान के 14 जमानत अर्जियों पर सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में सुनवाई होनी थी लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य स्थगन की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। जिससे न्यायालय ने जमानत अर्जियों पर सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख नियत कर दी।
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आज 13 जमानत अर्जियों पर होगी सुनवाई
चंदौसी। संभल हिंसा के उपद्रवियों में थाना संभल में दर्ज मुकदमों के उपद्रवियों की 13 जमानत अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई होगी। सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में होगी। बता दें कि 19 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा दायर करने के बाद उसी शाम को कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने प्रशासन व पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में जामा मस्जिद का सर्वे किया था। इसके बाद 24 नवंबर की सुबह जब दोबारा सर्वे करने टीम पहुंची तो बवाल हो गया था। जिसमें पांच लोगों की जान चली गईं। कई दर्जन पुलिस कर्मी चोटिल हो गए थे। इस मामले में संभल कोतवाली और थाना नखासा में पुलिस की ओर से सात मुकदमे दर्ज किए गए थे। संवाद