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संभल बवाल : उपद्रवियों की 13 जमानत अर्जियां खारिज

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चंदौसी(संभल)। संभल बवाल के उपद्रवियों की 13 जमानत अर्जियां मंगलवार खारिज हो गईं। अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई। अब इन आरोपियों को जेल से बाहर निकलने के लिए जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
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संभल कोतवाली की अपराध संख्या 336/24 में आफताब, आमिर, याकूब, मो. सलीम, समीर, शजाउद्दीन उर्फ शज्जू व नईम, अपराध संख्या 337/24 में आलम, शुऐब, मो. आलम, दानिश, 333/24 में शुऐब तथा थाना नखासा 304/24 में रफी उजम्मा उर्फ रजी के 13 जमानत अर्जियों पर मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई। जमानत अर्जियों पर सुनवाई के बाद सभी 13 जमानत अर्जियां खारिज कर दी गईं।
बता दें कि 19 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा दायर करने के बाद उसी शाम को कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने प्रशासन व पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में जामा मस्जिद का सर्वे किया था। इसके बाद 24 नवंबर की सुबह जब दोबारा सर्वे करने टीम पहुंची तो बवाल हो गया था। जिसमें पांच लोगों की जान चली गईं। कई दर्जन पुलिस कर्मी चोटिल हो गए थे। इस मामले में संभल कोतवाली और थाना नखासा में पुलिस की ओर से सात मुकदमे दर्ज किए गए थे।
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