चंदौसी (संभल)। अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व जनपद संभल ने एक पत्र जारी कर राजस्व व चकबंदी न्यायालयों में लगने वाले वकालतनामे पर सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर अंकित करने के निर्देश दिए है। कार्यालय जिलाधिकारी संभल की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि राजस्व व चकबंदी न्यायालयों में उन्हीं ही अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हैं, जिनके पास सीओपी नंबर होंगे। संभल बार एसोसिएशन संभल द्वारा एक शिकायत की गई कि ऐसे अधिवक्ता जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, वह भी विधि विरुद्ध तरीके से न्यायालयों में कार्य कर रहे हैं । साथ ही बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। बार एसोसिएशन की मांग पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी राजस्व व चकबंदी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वह सीओपी नंबर सहित सील लगाकर वकालतनामा ही स्वीकार करें। जिससे बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अनुरूप न्यायिक कार्य संपन्न हो सकें।