संभल। जिले में आठ से 10 जून तक 13 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें प्रतिदिन 9312 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि इस बार परीक्षार्थियों के साथ-साथ ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कर्मचारी का भी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही प्रवेश मिलेगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ की ओर से परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी। अपर पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि जिले में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक पाली में 4656 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थी को सिर्फ आईडी और पेन केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति मिलेगी।
संभल में आचार्य मुक्तेश हकीम रईस सरस्वती इंटर कॉलेज, बृजरत्न सुंदर आर्य कन्या इंटर कॉलेज, हिंद इंटर कॉलेज, जवाहर लाल मेमोरियल नगर पंचायत इंटर कॉलेज सिरसी, एमजीएम महाविद्यालय, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सिरसी, राजकीय महाविद्यालय हयातनगर, शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज और जेडयू इंटर कॉलेज सरायतरीन को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा बहजोई में इंटरमीडिएट कॉलेज स्टेशन रोड, चंद्रपाल आर्य आदर्श इंटर कॉलेज तथा हीरादेवी तोताराम कन्या इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है।
शासन की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी एडीएम (वित्त एवं राजस्व) सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए अलग-अलग कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। साल्वर और फर्जी अभ्यर्थियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। पूर्व में सक्रिय रहे गिरोहों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।
परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग लखनऊ और पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम से होगी। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी कर्मचारी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी। वहीं केंद्र के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
00000
पांच लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक
संभल। परीक्षा के साथ ही 25-26 जून को मोहर्रम है। इस वजह से धारा 163 लागू किया गया है। इसके अंतर्गत पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति के एकत्रित नहीं होगा। किसी तरह का प्रदर्शन, जुलूस आदि नहीं निकालेगा। ईंट-पत्थर को इकट्ठा नहीं करेगा। अफवाह नहीं फैलाएगा। आवागमन बाधित करने वाला कोई कार्य भी नहीं करेगा। कहीं कोई बिना नंबर का वाहन नहीं खड़ा होने दिया जाएगा। डीजे का प्रयोग नियमानुसार किया जाएगा। संवाद