चंदौसी (संभल)। रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा करने वाली 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए परिवहन विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब यात्रा के दौरान महिलाओं को मूल आधार कार्ड दिखाना होगा। आधार कार्ड की फोटो कॉपी दिखाने पर निशुल्क यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार फोटो कॉपी में उम्र बढ़ाकर निशुल्क यात्रा का लाभ लेने के कुछ मामले सामने आने के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है।
शासन की ओर से 30 अगस्त से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की सामान्य श्रेणी की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इसका लाभ चंदौसी से मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़ और मनौना धाम जाने वाली बुजुर्ग महिलाओं को भी मिल रहा है। निशुल्क यात्रा के लिए अब महिलाओं को मूल आधार कार्ड साथ रखना होगा।
यात्रा के दौरान परिचालक और चेकिंग टीम मूल आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उम्र की पुष्टि करेगी। नए नियम के तहत आधार कार्ड की फोटो कॉपी दिखाने पर निशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। मूल आधार कार्ड नहीं होने पर महिला यात्री का सामान्य टिकट बनाया जाएगा। परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था निशुल्क यात्रा का गलत तरीके से लाभ लेने के मामलों को रोकने के लिए की है। चंदौसी रोडवेज बस स्टैंड प्रभारी राजीव यादव ने बताया कि निशुल्क यात्रा का लाभ लेने वाली महिला यात्रियों को सफर के दौरान मूल आधार कार्ड अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा।