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Sambhal News: कब्रिस्तान की जमीन पर बनीं दुकानों को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

Fri, 13 Mar 2026 01:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
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संभल। जामा मस्जिद के नजदीक कब्रिस्तान की जमीन पर बनीं 15 दुकानों पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) संभल ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। करीब आठ बीघा कब्रिस्तान की जमीन है। इस पर निर्माण की गई दुकानों को प्रशासन ने अवैध माना है। खाली करने के भी निर्देश दिए गए थे। दुकानदार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। जहां से मामला निचली अदालत में लेकर जाने के निर्देश दिए गए थे।
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इसी क्रम में 15 लोगों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद दायर कर राहत दिए जाने का आग्रह किया था। इसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ, डीएम, और पालिका ईओ को प्रतिवादी बनाया गया था। अब अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। प्रशासन ने पैमाइश के दौरान माना था कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए गए हैं। इसमें दुकान और मकान शामिल हैं। संवाद
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