संभल। नीलामी में ली गई कार के पंजीकरण दस्तावेज ट्रांसफर नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग संभल की ओर से रिलायंस इश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन की गिरफ्तारी के आदेश किए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि वर्ष 2010 में थाना नखासा द्वारा वाहनों की नीलामी के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसमें एक स्कार्पियो कार खड़ी थी। इसमें संभल के रूकनुद्दीन सराय निवासी शकील अहमद ने स्कॉर्पियो ली थी। जिसमें जानकारी मिली थी कि रिलायंस इश्योरेंस कंपनी से सहमति लेकर और धनराशि जमा कराकर कार को लिया जा सकता है। जिसमें शकील अहमद ने तीन लाख रुपये बीमा कंपनी को जमा कर दिए थे। बीमा कंपनी ने दस्तावेज ट्रांसफर करने का वादा किया था लेकिन दस्तावेज ट्रांसफर नहीं किए गए। इसके बाद ही मामला जिला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा था। जिसमें 30 दिसंबर 2022 को जिला उपभोक्ता आयोग ने तीन लाख रुपये 6 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस देने का आदेश किया था लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी क्रम में अब बीमा कंपनी के चेयरमैन की गिरफ्तारी के आदेश किए गए हैं।