संभल। जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश के बाद भी नॉमिनी को चार लाख रुपये बीमित धनराशि अदा न करने पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
संभल कोतवाली क्षेत्र के गांव गम्मनपुरा निवासी महिपाल सिंह की माता भारती ने एयरटेल कंपनी द्वारा निर्मित सिम कार्ड खरीदा था। मोबाइल सिम जारी करने वाली कंपनी ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से उपभोक्ताओं के जीवन रक्षा के लिए ग्रुप बीमा पॉलिसी क्रय की थी। सिम धारक की 15 जुलाई-2020 को मृत्यु हो गई। नॉमिनी ने मां की मृत्यु की सूचना बीमा कंपनी को दी लेकिन बीमा कंपनी ने नॉमिनी को बीमा धनराशि चार लाख रुपये अदा नहीं किए। जिस पर नॉमिनी ने बीमा धनराशि दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। वाद की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन को आदेश दिया कि वह नॉमिनी को चार लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित अदा करें और 15 हजार की क्षतिपूर्ति अदा करें। वादी के अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय ने बताया कि बीमा कंपनी ने आदेश का पालन नहीं किया। इसे जिला उपभोक्ता आयोग ने अवमानना का दोषी मानते हुए वारंट जारी करके एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।