चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने मारपीट व एससीएसटी एक्ट के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की परिवीक्षा और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट ने बताया कि थाना गुन्नौर के गांव दुआरी कला के रहने वाले ओमपाल ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी परचून की दुकान है। 12 अक्टूबर 2018 में गांव के ही वीरेश, राजपाल, बहादुर और हरवीर उसकी दुकान पर हथियारों से लैस होकर आए। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित व उसके पिता के साथ मारपीट की। साथ ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने छह दिन बाद इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रागिनी के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने चारों आरोपियों को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया। साथ ही आदेश दिए कि चारों आरोपी एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का कोई अपराधिक कृत्य नहीं करेंगे। समाज में अच्छा कार्य करेंगे। साथ ही चारों आरोपी एक-एक हजार रुपये न्यायालय में जमा करेंगे।