चंदौसी। न्यायालय ने चोरी के माल रखने व आर्म्स एक्ट के जुर्म में दोषी रोहित मिश्रा को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना जीआरपी चंदौसी में साल 2018 में चोरी व अवैध हथियार रखने के दो मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। जिसमें 04 नवंबर 2018 एसआई कमलेंद्र सिंह व उनके अधीनस्थ ने बहजोई थाने के मऊ कठेर के रोहित मिश्रा को चंदौसी प्लेटफार्म से गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास दो मोबाइल फोन और चाकू बरामद किया। मोबाइल फोन उसने चोरी का होना बताया। साथ ही कहा कि उसने यह मोबाइल अलग -अलग ट्रेन से चोरी किए हैं। जिन्हें बेचकर वह नशे की पूर्ति करता है। इन दोनों मुकदमे की सुनवाई एक साथ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी आरती फौजदार ने न्यायालय में हुई। यहां न्यायालय ने दोषी रोहित मिश्रा को चोरी का माल रखने में एक वर्ष कारावास और 3500 का जुर्माना लगाया। वहीं अवैध हथियार रखने के दूसरे मुकदमे में एक वर्ष की जेल व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।