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Sambhal News: पुलिस टीम पर हमले में एक को सात वर्ष, आठ माह का कारावास

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चंदौसी। धनारी पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने एक दोषी को सात वर्ष आठ माह के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के न्यायालय में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता (दांडिक ) रीता रानी ने बताया कि थाना धनारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष अता मोहम्मद ने 24 सितंबर 2017 को बहजोई की यादव काॅलोनी का रहने वाला सुभाष उर्फ पंडित व गांव सूरपुर निवासी राकेश के खिलाफ जानलेवा हमले आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 23 सितंबर 2017 को वह अपनी पुलिस टीम के साथ धनारी गवां रोड पर गश्त कर रहे थे। आरथल चौराहे के पास पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी कि दो बदमाश सुभाष उर्फ पंडित और राकेश असलहों से लैस होकर मोटरसाइकिल से आरथल चौराहे की ओर आ रहे हैं।
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कुछ देर बाद एक बाइक आती नजर आयी। बाइक पर सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम पर फायर कर दिया। छर्रे लगने से थानाध्यक्ष समेत कांस्टेबल धर्मेंद्र घायल हो गए। पुलिस ने साक्ष्यों को जुटा कर 20 नवंबर 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रागिनी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने राकेश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष, आठ माह के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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