फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को 20 साल, दूसरे को पांच वर्ष की सजा

Sun, 19 Oct 2025 02:24 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
विज्ञापन
विज्ञापन
चंदौसी (संभल)। नाबालिग को ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 59 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि दूसरे दोषी को पांच साल की सजा और छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक आदित्य सिंह ने बताया कि वादी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि थाना धनारी के गांव गुरेठा के घेर थाना निवासी धर्मवीर का उसके घर आना जाना था। इस दौरान उसने उसकी 15 वर्षीय बेटी का प्रेमजाल में फंसा लिया और 21 मई 2019 को बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। इसमें गांव गुरेठा घेर निवासी भूपेंद्र ने आरोपी का सहयोग किया। बेटी अपने साथ घर से 2.5 तोला सोने के अलावा चांदी के जेवर व 22 हजार रुपये की नकदी ले गई। काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं चला। करीब 25 दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। पूछताछ में किशोरी ने धर्मवीर का यशपाल ने भी सहयोग किया था।
मामले में पुलिस ने गांव गुरेठा के घेर निवासी धर्मवीर और यशपाल के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अभियुक्त धर्मवीर को 20 वर्ष के कारावास 59000 रुपये के अर्थदंड तथा अभियुक्त यशपाल को पांच वर्ष का कारावास और 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें