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Sambhal News: भाजपा नेता के हत्यारोपी की जमानत अर्जी पर अब 22 को होगी सुनवाई

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चंदौसी। थाना क्षेत्र में दो माह पूर्व 10 मार्च को भाजपा नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या के मामले में जेल में बंद ब्लॉक प्रमुख रवि यादव की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। बृहस्पतिवार को ब्लॉक प्रमुख के पिता ग्राम प्रधान महेश यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। सांड़ के हमले में एक अधिवक्ता की मौत होने से अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख नियत कर दी है। बता दें कि 10 मार्च को जुनावई थाना क्षत्र के गांव दबथरा हिमंचल में भाजपा नेता गुलफाम सिंह यादव के पेट में जहरीला इंजेक्शन घोंप कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भाजपा नेता के पुत्र दिव्य प्रकाश यादव की ओर से ब्लॉक प्रमुख रवि यादव, उसके पिता महेश यादव सहित चार नामजद दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने 25 मार्च को रवि यादव सहित छह लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। हत्यारोपी ब्लॉक प्रमुख रवि यादव को जिला कारागार सिद्धार्थ नगर शिफ्ट किया गया है। जबकि उसके पिता महेश यादव को सोनभद्र जेल में शिफ्ट किया गया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि जनपद न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई होनी है। बृहस्पतिवार को महेश यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी लेकिन एक अधिवक्ता के निधन होने की वजह से अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी। जिससे आरोपी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके।
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