संभल/चंदौसी। संभल जनपद में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह कर्फ्यू रात्रि नौ बजे से सुबह से छह बजे तक लागू रहेगा। डीएम ने शासन के निर्देश पर आदेश लागू किया है। आदेश 19 अप्रैल रविवार की रात से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। आवश्यक सेवा और विशेष परिस्थितियों में कुछ छूट दी गई है।
जिला अधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शासन ने रात्रि के समय निषेधाज्ञा यानी रात्रि कर्फ्यू के निर्देश दिए हैं। संभल जनपद में इसे सोमवार की रात्रि से अग्रिम आदेशों तक लागू किया जाता है। रात के समय आवश्यक सेवा व वस्तु को छोड़कर आवागमन व अन्य सभी चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यहां रहेगी छूट
- समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे चिकित्सा सेवा, आवश्यक वस्तु- दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी आदि की आपूर्ति पहले की तरह होती रहेगी। इन सेवा में कार्यरत कर्मचारियों, स्वच्छताकर्मी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों को आवागमन में छूट रहेगी।
- रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेल/बस का टिकट पास की भांति मान्य होगा। यात्रियों को टिकट अनिवार्य रूप से रखना होगा। चेकिंग के दौरान मांगने पर दिखाना होगा।
- समस्त प्रकार के माल वाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
- राष्ट्रीय एवं राज्यमार्ग पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे।
- रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्द्धसरकारी, कार्मिक, आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र में कार्मिकों को आवागमन की छूट होगी। सफाई, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन के लिए प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उनका परिचय पत्र पास की तरह मान्य होगा।
- मंडी से होने वाले थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। थोक फल/सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।