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रात्रि कर्फ्यू लागू: मास्क नहीं तो सामान नहीं की व्यवस्था लागू कराएगा प्रशासन

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डीएम संभल संजीव रंजन ने शासन के आदेश पर जिले में रात्रि कर्फ्यू की गाइड लाइन जारी कर दी है। रात्रि कर्फ्यू ( रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक) के दौरान आवश्यक सेवा (इमरजेंसी सेवा) लागू रहेगी। सभी के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क की अनिवार्यता रहेगी। बाजार में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश पर काम किया जाएगा। नगर पालिका और नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, कि वह इस संदेश के साथ व्यापारियों को लागू करें। साथ ही इस व्यवस्था को लागू करायें। शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट प्रतिबंधों के साथ खुलेंगी। शादी समारोह के आयोजन में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। शादी समारोह के लिए आयोजकों को एसडीएम व थाना से परमिशन लेनी होगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय में हेल्प डेस्क लागू रहेगी। दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता व सैनिटाइजर जरुरी रहेगा।
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