चंदौसी (संभल)। बनियाठेर थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। सजा के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है। साल 2021 में आरोपी ने युवती को घर पर बहाने से बुलाया और दुष्कर्म किया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश ने बताया कि बनियाठेर थाना क्षेत्र के एक कस्बा निवासी व्यक्ति ने 2021 को अपनी मानसिक रूप से कमजोर बेटी से दुष्कर्म करने वाले अधेड़ व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसकी एक बेटी मानसिक रूप से कमजोर है। अक्सर बिना बताए ही वह घर से कस्बे में घूमने निकल जाती है। लोग उसको पहचान के घर तक पहुंचा देते हैं। आरोप है साल 2021 को पड़ोसी मनीराम गुप्ता ने युवती को अपनी गली में आता देख, उसे रुपये का लालच देकर घर में बुला लिया। जिसके बाद दुष्कर्म का घटना को अंजाम दिया। कुछ दिन बाद युवती की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल लेकर गए।
यहां युवती से दुष्कर्म की बात का खुलासा हुआ। जांच में युवती बीस सप्ताह की गर्भवती निकली। जिसकी रिपोर्ट युवती के पिता ने बनियाठेर थाने में दर्ज कराई। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप केसेज एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को गवाहों और बचाव पक्ष को सुनने और साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद आरोपी मनीराम गुप्ता को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। साथ ही सजा पर फैसला सुरक्षित रखते हुए शुक्रवार का दिन निश्चित किया है।