चंदौसी(संभल)। पत्नी को पीटने के साथ ही उस पर केमिकल डालकर जलाने के मामले में जनपद न्यायाधीश ने दस साल के सश्रम कारावास और 25,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम के अनुसार पांच सितंबर 2018 को महरुननिशा की ओर से असमोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया कि तीन वर्ष पूर्व उसकी शादी असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम रचैटा निवासी समसुल कमर के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही बात-बात पर पति उसके साथ मारपीट करने लगा था। पांच सितंबर को समसुल कमर व उसके परिवार वालों ने मारपीट की और पति समसुल ने उसके ऊपर कोई केमिकल डाल दिया। पुलिस ने एनसीआर दर्ज करने के बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा जहां डाॅक्टरी परीक्षण में उस पर केमिकल डालने की पुष्टि हुई। सात सितंबर को पुलिस ने मुकदमा तरमीम करते हुए पति के खिलाफ धाराएं बढ़ा दीं।
पुलिस द्वारा अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। जनपद न्यायाधीश डॉक्टर विदुषी सिंह की अदालत में मुकदमा चलाया गया। विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। गवाहों के बयान सुने। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल दीक्षित की दलीलों को सुनने के बाद समसुल कमर को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास और 25,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।