चंदौसी(संभल)। कोर्ट ने किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे की सुनवाई सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना धनारी क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें पीड़िता ने बताया कि 16 फरवरी 2019 की शाम सात बजे करीब वह डेयरी से दूध लेकर आ रही थी। रास्ते में गांव निवासी रामवीर ने उसे रोककर हाथ पकड़ लिया और खींचकर ले जाने लगा। शोर मचाने पर गांव के लोग आए तो आरोपी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने रामवीर के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने छह अक्टूबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने रामवीर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।