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Sambhal: प्रेम प्रसंग में तरबूज बेचने वाले युवक को मार डाला, फिर कर दिया दफन, दोषी पिता व दो बेटों को उम्रकैद

Thu, 25 Jan 2024 04:40 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल

सार

प्रेम प्रसंग के चलते संभल जिले में युवक की हत्या कर दी गई। उसकी पहचान छिपाने के लिए शव को दफना दिया गया। पुलिस ने मामले में पिता समेत दो बेटों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
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अदालत। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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हयातनगर थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव में प्रेम-प्रसंग को लेकर हुई युवक की हत्या में दोषी पिता व दो बेटों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। ढाई साल पहले गांव में मोहम्मद नदीम की पीट-पीटकर हत्या की गई थी। मामले में बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश-विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने दोषी मानते हुए तीन आरोपियों को सजा सुनाई, जबकि मामले में चार को दोषमुक्त किया।

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हत्या के मामले में न्यायालय ने मूसापुर गांव के ही दोषी साजिद हुसैन उर्फ शाहिद, उसके बेटे कासिम व आसिम को आजीवन कारावास की सजा के साथ 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जबकि मामले में आरोपी माजिद, राशिद, जाकिर, मुशरती उर्फ नुशरती को दोषमुक्त के आदेश दिए।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश ने बताया कि हयातनगर क्षेत्र के गांव मूसापुर निवासी पीड़ित पिता मोहम्मद मोनीस ने 28 मई 2021 को हयातपुर थाने में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़ित पिता ने बताया कि 27 मई 2021 की शाम करीब तीन बजे उसका बेटा मोहम्मद नदीम मूसापुर अड्डे पर तरबूज बेच रहा था।
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वहां पर आरोपी साजिद उर्फ शाहिद उसके परिवार के सुलेमान सहित सात लोगों ने हत्या के इरादे से नदीम पर हमला कर दिया। शोर शराबा हुआ तो आरोपी नदीम को जख्मी हालत में ही उठाकर ले गए। इसी दौरान मोहम्मद नदीम की मौत हो गई और आरोपियों ने मृतक के शव को गांव के ही एक कब्रिस्तान में गड्ढा खोदकर दबा दिया।

पीड़ित पिता का आरोप था कि उसके बेटे ने ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर सुलेमान पक्ष के लोग रंजिश मानते थे। पुलिस ने आरोपी साजिद के बेटे कासिम को गिरफ्तार किया, उसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने नदीम के शव को कब्रिस्तान से बरामद कर लिया।

मामले में पुलिस ने सात लोगों पर अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी साजिद उर्फ शाहिद, उसके बेटे कासिम, आसिम व अन्य सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।

मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश -विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने की। गवाह व साक्ष्यों के आधार पर न्यायधीश अशोक कुमार यादव ने माजिद, उसके बेटे कासिम, आसिम को हत्या का दोषी माना तथा अन्य चार को दोषमुक्त कर दिया।

प्रेमिका व दोस्त से हुई थी नदीम की बात

न्यायालय में सुनवाई के दौरान सामने आया कि मृतक नदीम की वारदात से पहले अपनी प्रेमिका व दोस्त से बात हुई थी। पुलिस को आरोपी आसिम की निशानदेही पर मोबाइल तालाब से बरामद हुआ था। वादी के अधिवक्ता मशहूद अली फारूकी ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था। प्रेम प्रसंग लेकर ही मोहम्मद नदीम की हत्या की गई थी। हालांकि मामले में पीड़ित पिता ने चुनावी रंजिश के चलते बेटे नदीम की हत्या का आरोप लगाया था।

आरोपियों के खिलाफ करेंगे अपील

मृतक मोहम्मद नदीम के पिता मोहम्मद मोनिस का कहना है कि आरोपियों के उसके बेटे की पीट-पीटकर निर्मम हत्या की थी। न्यायालय ने कुछ आरोपियों को दोषमुक्त किया है, जिससे वह संतुष्ट नहीं है। उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।

परिवार में रह गए दो नाबालिग बेटे

हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा पाए साजिद उर्फ शाहिद सहित दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। साजिद मोटर मेकेनिक है तथा खेती करता है। उसे सजा हो जाने के बाद उसके परिवार में दो नाबालिग बेटे व पत्नी रह गई है।

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