चंदौसी के मोहल्ले में परिजनों के साथ किराये पर रह रही किशोरी को बहला फुसलाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट ने की। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने इस मामले में युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष अभियोजक पोक्सो आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि चंदौसी के एक मोहल्ले निवासी एक व्यक्ति ने 23 अप्रैल 2018 को कोतवाली चंदौसी में तहरीर दी थी। बताया था कि वह अपने तीन बच्चों के साथ किराये के मकान में रहता था। आकाश नाम का युवक उसकी बेटी को दूसरे मकान में ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोषी रास्ते में आते जाते समय उसे परेशान लगा था। पुलिस ने पिताकी तहरीर पर आकाश के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट की थी।
पुलिस की विवेचना में सामने आया कि युवक गांव जनेटा का रहने वाला है और उसका वास्तविक नाम गुलफान है। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर गुलफान पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध हुआ। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने दोषी गुलफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।