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Jama Masjid Survey Report: 43 पन्ने... 60 फोटो के साथ बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल, इन अहम बातों का किया जिक्र

Fri, 03 Jan 2025 12:03 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैसी

सार

संभल जामा मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने सील बंद लिफाफे में अदालत में पेश की। 24 नवंबर के बवाल और तबीयत खराब होने के कारण रिपोर्ट जमा करने में देरी होने की बात कही। कोर्ट में जमा 43 पेज की रिपोर्ट में विस्तार से जिक्र किया गया है।
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कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने जाते कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव - फोटो : संवाद
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विस्तार
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संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने अदालत में दाखिल की है। इस रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान शाही जामा मस्जिद में पाए गए साक्ष्यों के संबंध में 43 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की है। साथ ही पाए गए तथ्यों के समर्थन में लगभग 60 फोटो भी सर्वे रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पेश किए गए हैं।

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संभल जामा मस्जिद - फोटो : पीटीआई

बृहस्पतिवार को न्यायालय में बंद लिफाफे में सर्वे की रिपोर्ट के साथ एक प्रार्थनापत्र भी दिया गया है। इसमें उन्होंने सर्वे की तारीखों का हवाला दिया और समय पर रिपोर्ट न दाखिल करने का कारण तबीयत खराब होना बताया। साथ ही रिपोर्ट को पत्रावली पर लिए जाने की अनुमति मांगी।

चंदाैसी में कोर्ट परिसर में बढ़ाई गई सुूरक्षा - फोटो : संवाद
19 नवंबर को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की अदालत में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी और हरिशंकर जैन समेत आठ वादकारियों ने वाद दायर किया था। न्यायालय ने उसी दिन अधिवक्ता रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था और सर्वे करने के आदेश दिए थे।

संभल पुलिस - फोटो : संवाद
कोर्ट कमिश्नर ने भी उसी दिन कड़ी सुरक्षा में सर्वे किया। 24 नवंबर को वह दोबारा सर्वे करने पहुंचे तो बवाल हो गया था, जिसमें पांच लोगों की जान चली गई। इसके बाद 29 नवंबर को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी। जिसमें न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए दस दिन का समय दे दिया था।

संभल में हिसा के बाद पुलिस बल - फोटो : संवाद
इसके बाद नौ दिसंबर को सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जानी थी। कोर्ट कमिश्नर ने तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए सर्वे रिपोर्ट तैयार न होने की बात कहते हुए समय की मांग की थी। वहीं, जामा मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने समय मांगने को लेकर आपत्ति दाखिल की थी।
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sambhal jama masjid case - फोटो : अमर उजाला
बृहस्पतिवार को शाम 4: 30 बजे कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की अदालत में पहुंचे और सर्वे रिपोर्ट दाखिल की। न्यायालय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए लिफाफे को मोहर से सील बंद करा दिया।
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