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किशोरी को बहला कर ले जाने और दुष्कर्म के अपराधी को सात वर्ष की सजा

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चंदौसी। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को सात साल की सजा हुई है। अपराधी जेल में पहले से ही बंद है। यह सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायधीश चंद्रमणि मिश्रा ने सुनाई है। इसकी पैरवी शासकीय अधिवक्ता की ओर से की गई थी।
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संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी को बदायूं के थाना बिसौली अंतर्गत गांव हतसा निवासी पप्पू बहला फुसला कर 22 फरवरी 2018 को ले गया था। किशोरी घर से दवा लेने के लिए गई थी। जब शाम तक नहीं लौटी तो किशोरी के परिजनों ने तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस को तहरीर दे कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और छानबीन शुरू की।
सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल नंबर की जानकारी हुई। 2 मई 2018 को किशोरी बरामद कर ली। किशोरी ने पुलिस को शादी करने की बात कही और अपनी मर्जी से जाने का भी बयान दर्ज कराया लेकिन नाबालिग होने के कारण पुलिस ने बयान नहीं माना। चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान शारीरिक संबंध होने की जानकारी हुई। दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने पैरवी की। इसी क्रम में मंगलवार को सात वर्ष की सजा सुनाई गई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दुष्कर्म का अपराधी जेल में है।
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