संभल। उपभोक्ता आयोग ने संभल बवाल में जली एक कार की बीमा राशि अदा करने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को दो माह के भीतर 3 लाख, 32 हजार 991 रुपये सात फीसदी ब्याज सहित देने होंगे। इसके अतिरिक्त, 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपये वाद व्यय भी अदा किए जाएंगे।
यह मामला तब सामने आया जब बीमा कंपनी ने दावा खारिज कर दिया था। नगर के हसन जमाल 23 नवंबर 2024 को दिल्ली से संभल आए थे। उन्होंने अपनी स्कोडा कार जामा मस्जिद के पास खड़ी की थी। 24 नवंबर 2024 को हुए बवाल में दंगाइयों ने कार में आग लगा दी, जिससे वह जल गई। बीमा कंपनी ने यह कहकर दावा देने से मना किया कि कार का स्वामित्व समय पर ट्रांसफर नहीं हुआ था।
हसन जमाल ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। अधिवक्ता ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना पेश की।
इसमें बताया गया कि वाहन पंजीयन प्रमाणपत्र में नाम ट्रांसफर होने की तिथि से बीमा कंपनी को बीमा पॉलिसी में नाम बदलने के लिए 14 दिन मिलते हैं। यदि इस अवधि में दुर्घटना होती है, तो बीमा दावा निरस्त नहीं किया जा सकता। आयोग इस तर्क से सहमत हुआ और बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया।