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Sambhal News: छात्र-छात्राओं को बताए लैंगिक अपराध से संबंधित विधिक प्रावधान

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चंदौसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुक्रवार को एसएम इंटर कॉलेज में पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम गांधी जयंती के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा था। इसमें छात्र-छात्राओं को बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
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कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट, 2012 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। उपलब्ध विधिक सहायता के संबंध में भी सरल भाषा में जानकारी प्रदान की गई। छात्र-छात्राओं को लैंगिक शोषण या अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप न रहने की सलाह दी गई।
उन्हें अभिभावक, शिक्षक या संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों के लिए निशुल्क विधिक सहायता और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बाल संरक्षण पर महत्वपूर्ण जानकारी दी।
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कार्यक्रम में सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव आदित्य सिंह मौजूद रहे। चीफ एलएडीसी काउंसिल संजीव कुमार सिंह और डिप्टी चीफ एलएडीसी चंद्रपाल सिंह ने भी भाग लिया। पैनल अधिवक्ता प्रदीप मिश्रा, प्रधानाचार्य राजेश गुप्ता और अन्य शिक्षक उपस्थित थे। पराविधिक स्वयंसेवक अंशुल कुमार, अतुल कुमार, रमाकांत शर्मा भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
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