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कर्जमुक्त होना है तो ओटीएस योजना का लाभ उठाएं बकायेदार, 30 सितंबर अंतिम तिथि

सार

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास लिमिटेड के कर्जदार किसानों के लिए अच्छी खबर है।शासन की नियमावली के तहत जिले के बकाएदार किसानों में से 4173 किसान चिह्नित किए गए हैं, जो इस योजना का लाभ पाने की शर्तें पूरी करते हैं।उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया।
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उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास लिमिटेड के कर्जदार किसानों के लिए अच्छी खबर है। वर्ष 2013 से पहले कर्ज लेकर अब तक न चुकाने वाले 9763 बकायेदार एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा 31 मार्च 2013 से 30 जून 2020 के बीच ऋण लेने के बाद मृतक होने वाले किसानों के स्वजन को ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
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सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता वीरेंद्र प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि शासन ने किसानों के बोझ को हल्का करने के साथ ही बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। शासन की नियमावली के तहत जिले के बकाएदार किसानों में से 4173 किसान चिह्नित किए गए हैं, जो इस योजना का लाभ पाने की शर्तें पूरी करते हैं। इन पर 65.51 करोड़ रुपये का बकाया है। जबकि जिला सहकारी बैंक के 5590 बकायेदार हैं, इन पर 10.31 करोड़ रुपये का बकाया है। उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। योजना का लाभ लेने के लिए निकट की जिला सहकारी बैंक, सहकारी समिति और ग्राम विकास बैंक की शाखा में पहुंचकर संपर्क किया जा सकता है।
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