संभल। आगामी सात मई को लोकसभा चुनाव में होने वाले मतदान के लिए छोटे-बड़े वाहनों के अधिग्रहण आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधिग्रहण आदेश में वाहनों को उपलब्ध कराने का नियत स्थान और समय लिखा गया है। इसके लिए वाहन मालिकों को नोटिस भेज दिया गया है। एआरटीओ डॉ.पीके सरोज का कहना है कि समय से वाहन उपलब्ध न कराए जाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एआरटीओ (प्रशासन) डॉ.पीके सरोज ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन सात मई को तमाम वाहनों की जरूरत होगी। स्कूली बसों के अलावा सड़कों पर चलने वाली प्राइवेट बसों से पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस को छोटी गाड़ियों की जरूरत होगी। पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाने के लिए बड़े वाहनों (बसों) को अधिग्रहीत किया गया है। इसके अलावा छोटे वाहन भी अधिग्रहीत किए गए हैं। वाहन मालिकों को अधिग्रहण आदेश भेज दिए गए हैं। पांच मई को छोटे और पांच मई को बड़े वाहन उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। एआरटीओ ने बताया कि सभी में जीपीएस सिस्टम लगाया जाना है, इसलिए वाहन पहले ही उपलब्ध कराने होंगे।