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Sambhal News: दहेज हत्या में पति को दस साल, देवर व सास को सात के कारावास की सजा

Sun, 03 Dec 2023 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
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चंदौसी (संभल)। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संभल स्थित चंदौसी ने थाना कुढ़फतेहगढ़ के गांव शहबाजपुर में दहेज हत्या के आरोपी पति को दस साल, सास व देवर को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर अलग अलग अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश ने बताया कि थाना कुढ़फतेहगढ़ में जिला बरेली के थाना अलीगंज के गांव गोटिया राजपुर कला निवासी धीरेंद्र सिंह ने सात नबंवर 2021 में एक तहरीर दी। उसने बताया कि उसकी पुत्री की शादी तीन साल पहले कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव शहबाजपुर निवासी अर्जुन से हुई थी। शादी में उसने पांच लाख का खर्चा किया था। जब पुत्री पहली बार अपने मायके आई। उसने बताया था कि ससुराल वाले दान दहेज से संतुष्ट नहीं हैं और बात बात पर ताना देते थे। दहेज में बुलेट की मांग और उसके साथ गाली गलौज, मारपीट करते थे। उसने ससुराल वालों से जान का खतरा बताया था। आरोप है कि छह नवंबर 2021 को उसकी बेटी के देवर ने सूचना दी कि उसकी बेटी की मौत हो गई। वह परिजनों के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे, तो वहां ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। उनकी बेटी की लाश पड़ी थी। थाना कुढ़फतेहगढ़ में दहेज हत्या के मामले में पति सहित अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संभल स्थित चंदौसी अशोक कुमार न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने पति अर्जुन, देवर सोनू व सास भगवान देई को साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध माना। पति अर्जुन को दहेज हत्या व अन्य धाराओं में दस वर्ष के कारावास, दस हजार रुपये अर्थदंड, देवर सोनू व सास को सात-सात साल के कारावास व दस -दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी पति हत्या के बाद से ही जेल में है। जबकि देवर व सास की जमानत हो गई थी। उन्होंने भी न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
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