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Sambhal News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आठ साल की सजा

Sat, 02 Mar 2024 01:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
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चंदौसी (संभल)। रजपुरा थाना में दर्ज हत्या के सात साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी रामकेश को दोषी करार देते हुए आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। जुर्माना जमा न करने की दशा में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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एडीजीसी हरीश सैनी ने बताया कि नगला चतुर्भानपुर के किशोरी लाल ने अपनी भांजी रीना की शादी चार साल पहले रजपुरा थाना क्षेत्र के जैतोरा सागरपुर गांव के रामकेश पुत्र रामसेवक के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से रीना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वाले रीना से दहेज लाने के लिए दबाव बनाने रहते थे। खाना भी नहीं देते थे। कई बार मायके वालों ने ससुराल पक्ष को समझाया। आरोप था कि 11 फरवरी 2016 की रात उन्हें सूचना मिली कि ससुराल वालों ने रीना को गला दबाकर मार दिया। जिसकी रिपोर्ट थाना रजपुरा में दर्ज कराई पुलिस ने घटना की जांचकर पीएम रिपोर्ट और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संभल स्थित चंदौसी के न्यायालय में हुई। शुक्रवार को न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने पति रामकेश को दोषी करार दिया। उसे इस जुर्म के लिए आठ साल कारावास और चार हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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