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Sambhal News: दहेज हत्या में पति व सास दोषी करार, फैसला सुरक्षित

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चंदौसी। न्यायालय ने बहजोई के वर्ष 2023 में हुए दहेज हत्या के मामले में पति व सास को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। मुकदमे की सुनवाई एडीजे एससी/एसटी कोर्ट रागिनी सिंह के न्यायालय में चल रही है।
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थाना बहजोई के गांव चिरौली भगवंतपुर के रहने वाले कृष्णा शर्मा ने पुलिस को एक तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उसने अपनी पुत्री अनुपम शर्मा की शादी 13 वर्ष पहले सचिन शर्मा निवासी ब्रह्म बाजार बहजोई के साथ हिंदू रीति रिवाज से की थी। हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। शादी के बाद से ही पति सचिन और सास रानी देवी समेत ससुरालियों का व्यवहार अच्छा नहीं रहा। पुत्री के दो संतान पुत्र ध्रुव शर्मा व पुत्री वैष्णवी हैं।
चार जुलाई 2023 की रात साढ़े 11 बजे रिश्तेदार ने फोन पर जानकारी दी कि बहजोई के निजी अस्पताल में अनुपम शर्मा की मृत्यु हो गई है। सूचना पर वह और मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो देखा की अनुपम के गले में निशान थे। दहेज हत्या की आशंका में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में पुलिस ने पति सचिन शर्मा, सास रानी शर्मा समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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विवेचना में साक्ष्य जुटा कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे एससी/एसटी कोर्ट रागिनी सिंह के न्यायालय में चल रही है। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश की और बताया कि अनुपम की पति व सास ने पुत्र ध्रुव के सामने गला दबा कर हत्या की। जिससे मुकदमे में पुत्र की गवाही और पुलिस की विवेचना अहम रही है। न्यायालय ने पति व सास को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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