चंदौसी। संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताए जाने के दावे से जुड़े वाद की सुनवाई अब 19 नवंबर को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई। यह स्थगन सर्वोच्च न्यायालय में मामले के स्थगित होने के कारण हुआ।
यह वाद कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि और अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत आठ लोगों ने दायर किया था। उन्होंने 19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में यह वाद दायर किया था। डीजीसी प्रिंस शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तारीख लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही स्थगित होने के कारण सुनवाई टल गई। अब न्यायालय ने सुनवाई के लिए 19 नवंबर की नई तारीख तय की है। यह मामला संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे से संबंधित है। संवाद
पक्षकार बनने के आवेदन पर भी सुनवाई टली
राष्ट्रीय हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने भी इस मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय में यह आवेदन प्रस्तुत किया था। सिमरन गुप्ता का कहना है कि उन्हें सनातनी होने के नाते मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। न्यायालय ने उनके प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए भी 19 नवंबर की तारीख नियत की है।