संभल। शासन की ओर से लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके पालन के लिए प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। गुरुवार को जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसमें कोई भी कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेगा।
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वाहनों के आने जाने पर भी रोक होगी। राष्ट्रीय और राज्य राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। और इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढ़ाबे खुले रहेंगे। और वह कार्यालय भी खुलेंगे जो कोविड19 महामारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्मचारियों के आने जाने पर भी कोई रोक नहीं होगी। आईकार्ड देखकर उन्हें जाने दिया जाएगा।
इस लॉकडाउन अवधि के दौरान सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस कार्य में लगे कर्मचारी व अधिकारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इनसे संबंधित कार्यालय भी खोले जाएंगे। इसका पालन कराने के लिए उप जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस क्षेत्राधिकारी अरूण कुमार ने कोतवाली परिसर में व्यापारियों के साथ बैठक की है। जिसमें पालन कराने का आग्रह किया है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। इसलिए सभी को पालन करना है।