चंदौसी। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के अनुमोदन के बाद जिला पंचायती राज अधिकारी ग्रीश कुमार ने विकासखंड बनियाखेड़ा में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी महेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर शासकीय कार्यों में लापरवाही और पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने का आरोप है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
महेश सिंह पर ग्राम पंचायत नेहटा स्थित गो-आश्रय स्थल में जलभराव की स्थिति से निपटने में विफल रहने का आरोप है। वह संरक्षित गोवंश को अन्यत्र स्थानांतरित करने के शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त, गो-आश्रय स्थल में आवश्यक व्यवस्थाएं न करने का भी उन पर आरोप है।
महेश सिंह पर विकासखंड बनियाखेड़ा में तैनात होने के बावजूद विकासखंड गुन्नौर की ग्राम पंचायत कला स्थित गोशाला का अनधिकृत रूप से भ्रमण करने का भी आरोप है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें इस गोशाला में जाने से स्पष्ट रूप से मना किया था। इन आरोपों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।
महेश सिंह पर पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने और शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही के आरोप हैं। इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें विकासखंड बहजोई से संबद्ध किया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद की गई है।