चंदौसी (संभल)। कोर्ट ने बुधवार को असमोली थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।
असमोली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विद्युत गोयल ने हजरतनगर गढ़ी के रहने वाले मतीन व अमजद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। दोनों गिरोह बना कर चोरी जैसे अपराध करते हैं। इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की औपचारिकताएं पूरी करते हुए आरोपी मतीन व अमजद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोपी मतीन की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संभल स्थित चंदौसी निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी अमजद को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दो वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।