चंदौसी। संभल हिंसा के उपद्रवियों की 04 जमानत अर्जियों पर मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई। सभी जमानत अर्जियां खारिज कर दी गईं।
संभल कोतवाली की अपराध संख्या 336/24 में रेहान, थाना नखासा 304/24 में विलाल उर्फ टप्पर अपराध संख्या 305/24 में अब्दुल समद, अल्तमश आदि की चार जमानत अर्जियों पर मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बहस की। इसके बाद न्यायालय ने सभी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है।