चंदौसी। संभल हिंसा के एक उपद्रवी की चार जमानत अर्जियों पर बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई। सभी जमानत अर्जियां खारिज कर दी गईं।
संभल कोतवाली की अपराध संख्या 336/24, 333/24, 334/24, 337/24 में आरोपी हसन की चार जमानत अर्जियों पर बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बहस की। इसके बाद न्यायालय ने सभी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया।