चंदौसी। रजपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले चंद्रपाल को न्यायिक मजिस्ट्रेट गुन्नौर ने अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में जेल में बिताई अवधि व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उसके खिलाफ साल 2018 में मुकदमा दर्ज किया गया था।एपीओ रामबिलास ने बताया कि थाना रजपुरा में मलिकपुर गांव के चंद्रपाल के खिलाफ अवैध शस्त्र रखने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट गुन्नौर के यहां चल रही थी। चंद्रपाल 15 दिन जेल में भी रह चुका है। बृहस्पतिवार को न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई की। चंद्रपाल को आर्म्स एक्ट का दोषी करार दिया। अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में उसे जेल में बिताई अवधि व न्यायालय उठने तक अदालत में उपस्थित रहने की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया