फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sambhal: दुष्कर्म कर किशोरी को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये लगाया जुर्माना

Mon, 26 Sep 2022 06:00 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौसी(संभल)

सार

जिला न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार यादव ने मामले की सुनवाई की, जिसमें दुष्कर्म कर किशोरी को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

संभल में किशोरी से दुष्कर्म कर जलाकर मारने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


सोमवार को जिला न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार यादव ने मामले की सुनवाई की, जिसमें दुष्कर्म कर किशोरी को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास व 20000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें