जिला न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार यादव ने मामले की सुनवाई की, जिसमें दुष्कर्म कर किशोरी को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
संभल में किशोरी से दुष्कर्म कर जलाकर मारने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
सोमवार को जिला न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार यादव ने मामले की सुनवाई की, जिसमें दुष्कर्म कर किशोरी को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास व 20000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।