जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। इसमें कहा है कि कुछ निचली अदालतों द्वारा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 का उल्लंघन करते हुए बदायूं की जामा मस्जिद पर हिंदू महासभा के मंदिर होने की याचिका स्वीकार की गई है। यह गलत है। इस मामले में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने तहसीलदार मनोज कुमार सिंह को दिए ज्ञापन में कहा कि संसद द्वारा निर्मित पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन करके बदायूं की जामा मस्जिद पर हिंदू महासभा के मंदिर होने की याचिका स्वीकार कर संविधान के बुनियादी ढांचे में हस्तक्षेप किया गया है। कहा कि संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी याचिका स्वीकार की गई। इस दौरान इस दौरान तौकीर अहमद, डा. सलाउद्दीन, आरिफ खान तनवीर, अकील अहमद, सुबहानी, नजारुल, सरफराज सैफी, फिरासत सैफी, गुलशन सिंह, दिनेश कुमार, राहत जान आदि मौजूद रहे।