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सीएए के विरोध में हुए बवाल पर पुलिस ने 43 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

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संभल। जिले में 19 व 20 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हिंसक हो जाने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किए गए 43 लोगों का चालान किया गया था। अदालत ने सभी को जेल भेज दिया था। अब इनकी जमानत हो चुकी है। इस बीच जनपद में बवाल से जुड़े मामलों की विवेचना के लिए गठित एसआईटी ने 43 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जो लोग दोनों मामलों में पुलिस की ओर से दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किए गए थे, उनके खिलाफ अभी विवेचना जारी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्य मिलने के बाद अगली कार्रवाई होगी।
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संभल में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार दो दिन हिंसक प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल में जहां सार्वजनिक संपत्ति को बीस लाख रुपये की क्षति हुई थी वहीं दो युवकों बिलाल और शहरोज की जान गई थी। संभल कोतवाली पुलिस की ओर से बवाल के संबंध दो मामले दर्ज किए गए। पहले मामले में 15 और दूसरे मामले में 28 लोगों के चालान किए गए। दोनों दिन बवाल में कुल 43 लोगों का चालान किया गया।
इन सभी की जमानत हो गई है लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब उन लोगों के मामले में विवेचना चल रही है जो पुलिस की ओर से नामजद किए गए थे। वैसे तो नामजदगी पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। इस पर पुलिस लगातार सही विवेचना किए जाने का भरोसा देती रही है। पुलिस की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद की सूची में शामिल कुछ लोगों को राजकीय संपत्ति की क्षति के लिए जिम्मेदार मानते हुए अपर जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किए थे। ऐसे पांच लोग क्षतिपूर्ति वसूली के आदेश पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर चुके हैं।
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अब पुलिस की विवेचना में उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना है। पुलिस इस संबंध में विवेचना के दौरान साक्ष्य मांग सकती है। पुलिस की विवेचना जारी है। विवेचना पर शहर की निगाहें लगी हुईं हैं। क्योंकि नामजदगी पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो लोग जेल गए थे उन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अब उन लोगों के विषय में साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं जो नामजद हैं।
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