फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sambhal News: अपहरण और दुष्कर्म में बरेली के युवक को दस साल की सजा

Fri, 24 Jan 2025 01:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
रामपुर। अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने बरेली के एक युवक को दस साल की कैद व 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी भी कर दिया है।
विज्ञापन

यह मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शहजादनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि 20 फरवरी 2020 को कुछ लोगों ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश की। उसे बरामद कर युवक को जेल भेज दिया था। पीड़ित के बयान के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराएं मुकदमे में बढ़ाई थीं। पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि युवक को झूठा फंसाया है। विशेष लोक अभियोजक सुकित शर्मा का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों को दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बरेली के थाना बहेड़ी के ग्राम ऐटुआ निवासी वसीम को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में युवक के तीन अन्य साथी भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन उन पर आरोप साबित नहीं हो सके। इस पर न्यायालय ने तीनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें