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Sambhal News: एशियन पेंटस ने नहीं दिखाया रंग, उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया

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संभल। जिला उपभोक्ता आयोग ने एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान पेंट्स और गुप्ता पेंट्स बरेली सराय पर सेवाओं में कमी और लापरवाही के लिए कुल 3.77 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। आयोग ने खराब पेंट के मूल्य 1.27 लाख रुपये पर सात प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, पेंट लगाने की कीमत दो लाख रुपये और 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भी अदा करने को कहा गया है।
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यह कार्रवाई मोहल्ला फतेहउल्लाह सराय निवासी जाकिर के प्रार्थनापत्र पर की गई। जाकिर ने अक्तूबर 2024 में अपने मकान के लिए एशियन पेंट्स द्वारा निर्मित रंग खरीदा था। उन्होंने हिंदुस्तान पेंट्स और गुप्ता पेंट्स बरेली सराय से यह पेंट खरीदा था। पेंट लगाने के कुछ दिन बाद ही रंग धुंधला हो गया और पपड़ी जमने लगी।
उपभोक्ता ने विक्रेताओं से शिकायत की, जिन्होंने कंपनी के अधिकारियों से समाधान का आश्वासन दिया। कंपनी के अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद जाकिर ने जिला उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद दायर किया। उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने इस मामले की पैरवी की।
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आयोग में सुनवाई के दौरान खराब दीवारों के फोटो भी प्रस्तुत किए गए। एशियन पेंट्स ने अपनी सफाई में कहा कि उपभोक्ता ने दो अलग-अलग विक्रेताओं से रंग खरीदा था। कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी से इन्कार किया। हालांकि, विक्रेताओं ने कहा कि यदि पेंट खराब निकलता है तो जिम्मेदारी कंपनी की है। आयोग ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।
आयोग ने एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान पेंट्स और गुप्ता पेंट्स को दोषी पाया। उन्हें पेंट का मूल्य 1.27 लाख रुपये उपभोक्ता को लौटाने का आदेश दिया गया। इस राशि पर सात प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। इसके अतिरिक्त, पेंट लगाने की लागत दो लाख रुपये और मानसिक क्षतिपूर्ति के 50 हजार रुपये भी अदा करने होंगे। यह आदेश उपभोक्ता को हुई परेशानी और सेवाओं में कमी के कारण दिया गया है।
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