फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sambhal News: गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दो वर्ष की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगा

Fri, 15 Nov 2024 03:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
विज्ञापन
विज्ञापन
चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने गैंगस्टर के मामले में थाना बहजोई के रहने वाले आरोपी मनोज को दो वर्ष के कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में चल रही थी।
विज्ञापन

थाना बहजोई के तत्कालीन प्रभारी यशपाल सिंह ने एक रिपोर्ट लिखाई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि जितेश ने अपना एक संगठित गिरोह बना लिया है। जिसमें आरोपी मनोज निवासी मोहल्ला कुम्हारा थाना बहजोई भी शामिल हैं। ये लोग घरों के ताले तोड़ कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। आरोपी मनोज ने अपनी फाइल अलग करा ली। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी मनोज का उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दो वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी धनंजय पाण्डेय ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें