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Sambhal News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दस साल के कारावास की सजा

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चंदौसी। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दस साल के कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओमप्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि चंदौसी के मोहल्ला निवासी महिला ने 15 अप्रैल 2018 को कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को मोहल्ला निवासी युवक बहला फुसलाकर ले गया है।
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मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी थी और आरोपी बदायूं के थाना बिल्सी के मोहल्ला नबाव गंज निवासी शकील को चंदौसी बदायूं चुंगी से गिरफ्तार कर किया था और किशोरी को भी बरामद किया था। इस मामले में पीड़िता ने अपने बयान दर्ज कराए थे। बताया था कि आरोपी शकील पीड़िता को मुरादाबाद से बरेली नशीली चाय पिलाकर ले गया था। जहां उसके साथ गलत काम किया था। वहां से आरोपी पीड़िता को हरिद्वार ले गया।
हरिद्वार से अलीगढ़ ले गया। सभी जगह पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। बाद में वह बिल्सी अपने घर के लिए गया था। तब चंदौसी में बदायूं चुंगी से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप केसेस एंड पोक्सो एक्ट संभल स्थित चंदौसी के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने शकील को दोषी मानते हुए दस के कठोर कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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