संभल। असमोली क्षेत्र के गांव शाहपुर सिरपुड़ा में फसल अवशेष जलाने का मामला सामने आया है। टीम ने पराली जलाने के आरोप में किसान सय्यद सैफी, अकबर जैदी से 2500 का जुर्माना वसूला है।
उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित है। जिले में असमोली क्षेत्र में पहला मामला सामने आया है। किसान से जुर्माना वसूला गया है। बताया कि खेतों में धान की फसल का अवशेष जलाना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह दंडनीय अपराध भी है। यदि किसी खेत में आग लगने की सूचना मिलती है, तो तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य करें। दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
बताया कि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए गांव व ब्लॉक स्तर पर निगरानी टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें खेतों पर निगरानी रख रही हैं। ऐसे में किसान अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग करें। संवाद