बबराला/गुन्नौर। अब बिना पैन कार्ड दिए जमीन की खरीद फरोख्त करने वालों को दिक्कत हो सकती है। अब बैनामा की रजिस्ट्री कराने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है। गुन्नौर के उप निबंधक कार्यालय प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के क्रय और विक्रय करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। अगर यह तत्काल संभव नहीं है तो इनकी विकल्प के रूप में फॉर्म 60 और 61 भरवा कर अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा।