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Sambhal News: मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामले में 3.20 लाख का जुर्माना

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संभल। एडीएम प्रदीप वर्मा ने जुलाई महीने में मिलावटी खाद पदार्थों के 16 मामलों में 3.20 लाख रुपये का जुर्माना डाला है। मिलावटी गुड़, साबुत मसाले, खोया, भैंस के मांस, बर्फी, सोनपापड़ी, लाल मिर्च पाउडर, बूंदी के लड्डू, बेसन आदि को लेकर एडीएम की अदालत में मुकदमे चल रहे थे। थाना क्षेत्र ऐंचोड़ा कम्बोह के एक, बहजोई के एक, गुन्नौर के एक, चंदौसी के सात, संभल के दो, असमोली के दो, हजरतनगर गढ़ी के दो मामलों को लेकर सुनवाई की गई। जिसके बाद एडीएम ने जुर्माना तय किया है। संवाद
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